सोलन नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर और डिप्टी मेयर राजीव कौर 17 में से 11 पार्षदों द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बच गए क्योंकि प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत के रूप में माना जाता है, जबकि पहले तीन-चौथाई की आवश्यकता थी।
सोलन एसडीएम विवेक शर्मा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 11 सदस्यों द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994, दिनांक 3 अक्टूबर, 2021 की धारा 37 में संशोधन की शर्त को पूरा नहीं करता है।
इससे पहले एसडीएम ने मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तारीख 31 अक्टूबर अधिसूचित की थी।
12 अक्टूबर को कांग्रेस समर्थित मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ चार भाजपा पार्षदों सहित 11 पार्षदों द्वारा उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले एक पत्र जारी हुआ था ।