सिख समुदाय ने 1984 दंगा मामले में सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले सिख नेता गुरलाद सिंह के नेतृत्व में सिख समुदाय के सदस्यों ने मंगलवार को अदालत के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे, जिन्हें दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में एक पिता और उसके बेटे की हत्या में शामिल होने के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। मामले में गुरलाद सिंह ने अदालत से कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अधिकतम सजा सुनाए जाने का आग्रह किया। सिंह ने जोर देकर कहा कि दुखद घटनाओं को 40 साल से अधिक समय बीत चुका है और न्याय मिलना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए गुरलाद सिंह ने कहा, “न्यायपालिका का यह कथन है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। अब चार दशक बीत चुके हैं। हम सज्जन कुमार के लिए केवल मौत की सजा की मांग करते हैं। ये मामले दुर्लभतम श्रेणी में आते हैं, क्योंकि 1984 के दंगे कांग्रेस नेतृत्व द्वारा पूर्व नियोजित नरसंहार थे।”

उन्होंने कहा कि सिख समुदाय अभी भी अपने प्रियजनों की मौत का शोक मना रहा है और उम्मीद करता है कि इस सजा से पीड़ितों और उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। गुरलाद सिंह सिख दंगों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान में सुने जा रहे मामलों में मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस मामले में एसआईटी का गठन किया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज दोपहर 2 बजे सज्जन कुमार को सजा सुनाने वाली हैं। कुमार पहले से ही सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक अलग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

पिछले अदालती सत्र के दौरान, न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधिकारियों से एक मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिसमें मृत्युदंड पर विचार करने से पहले इस तरह के मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया था। सीबीआई के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग करते हुए लिखित दलीलें पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि दंगों में कुमार की संलिप्तता नरसंहार और जातीय सफाई के बराबर थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत ने इस बात पर जोर दिया कि इसी तरह के एक मामले में कुमार की पूर्व दोषसिद्धि मृत्युदंड की आवश्यकता को उजागर करती है, क्योंकि मानवता के खिलाफ उनके अपराधों की गंभीरता के लिए आजीवन कारावास अपर्याप्त होगा।

1984 के दंगे 31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद भड़के थे, जिसके कारण अकेले राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम 2,800 लोग मारे गए थे।

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