मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पंजाब सरकार ने निर्माण श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं को लागू किया है।
शुक्रवार को श्रम मंत्री अनमोल गगन मान ने राज्य सरकार की शगुन योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजाब में पंजीकृत कोई भी निर्माण श्रमिक अपनी बेटियों की शादी के लिए पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू बोर्ड) की शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के पात्र हैं।
इस योजना का लाभ निर्माण श्रमिक द्वारा 2 बेटियों तक की शादी के लिए लिया जा सकता है।
इसके अलावा, मंत्री मान ने बताया कि अगर एक महिला निर्माण श्रमिक बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है, तो वह अपनी शादी के लिए शगुन राशि प्राप्त करने की भी हकदार है, बशर्ते कि उसके पंजीकृत माता-पिता ने पहले उसकी शादी के लाभ का दावा नहीं किया हो।
मंत्री ने बताया कि कोई भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपनी पुत्री के विवाह के छह माह के भीतर सगुण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है. उन्होंने कहा कि विवाह को मान्य करने के लिए आवेदन पत्र के साथ विवाह पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार निर्माण श्रमिकों को सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।