पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने सोमवार को पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, ठेकेदार तेलू राम और कमीशन एजेंट कृष्ण लाल के खिलाफ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश लुधियाना के डॉ अजीत अत्री की अदालत में चालान पेश किया।
इसका खुलासा करते हुए यहां वीबी के एक प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व मंत्री को 22 अगस्त, 2022 को एफआईआर संख्या 11 दिनांक 16-08-2022 के तहत आईपीसी की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी के तहत गिरफ्तार किया गया था। थाना वीबी लुधियाना में तेलू राम ठेकेदार और अन्य के अलावा गुरदास राम एंड कंपनी के मालिक/साझेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 12, 13 (2) दर्ज की गई।
उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चालान पेश किया गया था और यह 91 पृष्ठों में निहित था और संपूर्ण चालान फाइल में कुल दस्तावेज/संलग्नक 1556 पृष्ठों के थे।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है और इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया जाएगा।