पंजाब सरकार ने कबाड़ वाहन के मालिक द्वारा नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट देने के लिए अधिसूचना जारी की है।
इस बात का खुलासा करते हुए परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि नए वाहनों के पंजीकरण के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्क्रैपिंग नीति के अनुरूप पंजाब कैबिनेट ने मोटर वाहन कर में छूट देने का फैसला किया है। पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 की धारा-13 (3) के तहत मोटर वाहन कर में परिवहन वाहन मालिकों को 15% और गैर-परिवहन वाहन मालिकों को 25% देना होगा।
उन्होंने कहा कि इस पर्यावरण हितैषी निर्णय के तहत परिवहन वाहनों के मालिक अपने वाहनों के पंजीकरण से 8 वर्ष तक और गैर-परिवहन वाहनों के मालिक अपने वाहनों के पंजीकरण से 15 वर्ष तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जब वाहन मालिक द्वारा वाहन को स्क्रैप किया जाता है, तो वाहन को स्क्रैपर द्वारा खरीदा जाएगा जो वाहन मालिक को “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” जारी करेगा, जिसे संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा किया जाएगा और वाहन के मालिक को मोटर टैक्स पर छूट होगा।
उन्होंने कहा, पंजीकरण के बाद 8 साल तक परिवहन वाहन को कबाड़ करना वैकल्पिक है।