पंजाब सरकार ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों के खिलाफ अभियान में एक और प्रमाणपत्र रद्द कर दिया

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। फाजिल्का के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक वजीदां में पंजाबी लेक्चरर के तौर पर काम करने वाले सुच्चा सिंह के बेटे सुखतियार सिंह से जुड़े एक मामले की जांच सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय कमेटी में की गई है। जांच में श्री सुखतियार सिंह का प्रमाणपत्र खारिज कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह निवासी आलमपुर डाकघर कौली जिला पटियाला ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जिला फाजिल्का के निवासी श्री सुच्चा सिंह के पुत्र श्री सुखतियार सिंह ने सिरकीबंद जाति से संबंधित होने का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जबकि वह राय सिख जाति से संबंधित हैं।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि श्री सुखतियार सिंह राय सिख जाति के हैं, जबकि उन्होंने सिरकीबंद जाति का प्रमाण पत्र बनाया है। इस त्रुटिपूर्ण प्रमाणपत्र के आधार पर उसने ईटीटी (एलिमेंटरी टीचर ट्रेनिंग) में दाखिला ले लिया था। फिरोजपुर के जिला कल्याण अधिकारी की 2001 की रिपोर्ट से पता चला कि झूठे जाति प्रमाण पत्र के कारण ईटीटी के चौथे सेमेस्टर के परिणाम रोक दिए गए थे और एससीईआरटी द्वारा प्रवेश रद्द कर दिया गया था। इसके बाद श्री सुखतियार सिंह ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की। हालाँकि, अदालत ने 6 अप्रैल, 2004 को बिना राहत दिए रिट को खारिज कर दिया। इस असफलता के बावजूद, उन्होंने उसी प्रमाणपत्र का उपयोग करके बी.एड पूरा करने के बाद 2006 में पंजाबी व्याख्याता के रूप में एक पद हासिल किया।

मंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा सतर्कता कोषांग की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह पुष्टि हो गयी है कि श्री सुखतियार सिंह का अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र वास्तव में फर्जी है और इसे रद्द करने का निर्णय लिया गया है.

मंत्री ने कहा कि विभाग ने फाजिल्का और फिरोजपुर के उपायुक्तों से संपर्क कर श्री सुखतियार सिंह के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, संख्या 577 और दिनांक 09 अगस्त, 1994 को रद्द करने और जब्त करने का अनुरोध किया है।

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