पंजाब सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के गरीब लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए एक करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि एनएमडीएफसी से सावधि ऋण लेने के लिए अपने हिस्से के रूप में एक करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसे पंजाब सरकार ने स्वयं के तहत ऋण देने के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के गरीब लोगों को रोजगार योजनाएँ।
राष्ट्रीय निगम एनएमडीएफसी से 18.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने वाली इस योजना के तहत पंजाब राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों को 19.00 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों को ऋण वितरण के संबंध में जानकारी देने के लिए निगम जिला स्तर पर जागरूकता शिविर भी आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर स्वरोजगार व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत एक करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इस योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों (सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध और जैन) के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत 6-8% वार्षिक ब्याज की दर से पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा। पंजाब राज्य। इसके अलावा, पंजाब राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को पेशेवर और तकनीकी शिक्षा स्नातक और उससे आगे की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण योजना के तहत 3% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक को भारत सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होना चाहिए। ऋण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु.98,000/- तक और शहरी क्षेत्रों में रु.1,20,000/- तक होनी चाहिए।
मंत्री ने आगे कहा कि यह ऋण डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, सब्जी उगाने, मधुमक्खी पालन, बढ़ईगीरी, फर्नीचर, लुहार का काम, आटा चक्की, कोहलू, ऑटो रिक्शा (यात्री, ढुलाई), जनरल स्टोर (किराना, पशु चारा, पोल्ट्री) के लिए फ़ीड), हार्डवेयर स्टोर (मेंट्री और भवन निर्माण सामग्री आयरन) आदि प्रदान किया जाता है। ।
इसके अलावा, ये ऋण कपड़े, रेडीमेड गारमेंट की दुकान, किताबें, स्टेशनरी की दुकान, साइकिल बिक्री और मरम्मत, फोटोस्टेट मशीन, सिलाई, कृषि उपकरण (निर्माण), ऑटो मोबाइल मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली की बिक्री और मरम्मत के लिए उपलब्ध हैं।
निर्माण इकाई, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी प्रदान की जाती है, हौजरी इकाई, लघु उद्योग इकाई (कोई भी सामान निर्माण व्यवसाय), मिठाई की दुकान, ढाबा, ब्यूटी पार्लर भी प्रदान किए जाते हैं।