पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से “ईस्ट वार अवॉर्ड्स (संशोधन) विधेयक, 2024” पारित किया, जिसे पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण मंत्री श्री चेतन सिंह जौरामाजरा ने पेश किया। “ईस्ट वार अवॉर्ड्स (संशोधन) विधेयक, 2024” पेश करते हुए श्री जौरामाजरा ने कहा कि पंजाब सरकार ने वित्तीय सहायता को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष करने के लिए ‘ईस्ट पंजाब वार अवॉर्ड्स एक्ट-1948’ में संशोधन करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार “ईस्ट पंजाब वार अवॉर्ड्स एक्ट 1948” के तहत उन अभिभावकों को वित्तीय सहायता के रूप में युद्ध जागीर प्रदान करती है, जिनके एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा कर चुके थे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस समय इस नीति के अंतर्गत 83 लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब ने घोषणा की है कि “ईस्ट पंजाब वार अवार्ड एक्ट 1948” के अंतर्गत उन माता-पिताओं को वित्तीय सहायता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी, जिनके एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं।