मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इन प्रयासों के तहत, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 15 सितंबर 2023 तक विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त की भर्ती की जानी है।
मंत्री ने कहा कि आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अपने स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करने चाहिए और दस्तावेजों को पंजीकृत डाक द्वारा निदेशक सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब, एससीओ के कार्यालय में भेजना चाहिए। नंबर 102-103, सेक्टर-34-ए, चंडीगढ़।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस पद से संबंधित योग्यता, अनुभव, आवेदन प्रपत्र और अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.sswcd.punjab.gov.in पर उपलब्ध है।