पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल ने स्पष्ट किया कि राज्य में नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने और उन्हें आत्मरक्षा के उद्देश्य से ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
हथियारों के महिमामंडन के खिलाफ चलाए जा रहे भ्रम को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपना लाइसेंसी हथियार लेकर चल सकता है, लेकिन किसी को डराने के लिए उसका महिमामंडन या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह, उचित सत्यापन के बाद खतरे की आशंका को देखते हुए मेरिट के आधार पर नए शस्त्र लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री एस भगवंत मान के निर्देश पर शस्त्रों के महिमामंडन के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन करने के अलावा लाइसेंसधारियों के पते का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हथियारों के इस महिमामंडन को रोकने के लिए लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आग्नेयास्त्रों के साथ अपनी तस्वीरें हटाने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था।
इसके अलावा, घृणित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, आईजीपी ने कहा, सभी सीपी/एसएसपी को नफरत फैलाने वालों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता अपनाने के लिए कहा गया है, जो जानबूझकर समाज के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।