राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को गुवाहाटी की एक विशेष अदालत में असम के कछार जिले में सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों से जुड़े एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।
सम्राट चक्रवर्ती उर्फ निर्माण के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 20, 38 के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
यह मामला असम के कछार जिले से भाकपा (माओवादी) के दो वरिष्ठ नेताओं अरुण कुमार भट्टाचार्जी उर्फ कंचन दा और काजल उरंग उर्फ आकाश उरंग की गिरफ्तारी से संबंधित है।
मामला शुरू में क्राइम ब्रांच पीएस, सिटी गुवाहाटी, कामरूप (मेट्रो), असम में दर्ज किया गया था और 16 मार्च, 2022 को एनआईए द्वारा फिर से दर्ज किया गया था। इससे पहले, एनआईए ने 2 सितंबर को छह आरोपियों को चार्जशीट किया था।
जांच से पता चला है कि आरोपी निर्माण प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) का एक सक्रिय सदस्य था। वह सीपीआई (माओवादी) नेतृत्व द्वारा असम में अपने संगठनात्मक सेट-अप और परिचालन आधार का विस्तार करने के लिए रची गई साजिश का हिस्सा था।
वह सीपीआई (माओवादी) संगठन का विस्तार करने और उसे मजबूत करने के इरादे से असम के कछार जिले में विभिन्न ठिकानों पर रहा और विभिन्न क्षेत्रों में सीपीआई (माओवादी) संगठन के नेतृत्व के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया।