लुधियाना कोर्ट में पेशी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को राहत दी है। सिद्धू अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लुधियाना जिला अदालत में पेश हो सकेंगे।
याद रहे कि जिला अदालत लुधियाना ने नवजोत सिद्धू को एक मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। वर्तमान में पटियाला जेल में बंद सिद्धू ने अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी।
नवजोत सिद्धू ने व्यक्तिगत पेशी से कोई छूट नहीं देने के खिलाफ जिला अदालत में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने आज इस अपील को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि सीएलयू को लेकर पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों का तत्कालीन मंत्री भारत भूषण आशु से विवाद हो गया था।
फिर सेखों ने तत्कालीन मंत्री नवजोत सिद्धू से भी संपर्क किया और उसके बाद अदालत में मुकदमा दायर किया। जिला अदालत ने नवजोत सिद्धू को इस मामले में गवाह के तौर पर पेश होने का आदेश जारी किया था।