पंजाब कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद आजीवन दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए दो कैदियों के मामलों को भेजने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, ये विशेष छूट / समयपूर्व रिहाई के मामले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे।
कैबिनेट ने जमीनी स्तर पर विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंजाब निर्माण कार्यक्रम के तहत गुरु रविदास बानी अध्ययन केंद्र कमेटी, डेरा सचखंड बलान को 25 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की मंजूरी दी। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा मांग के अनुसार एक माह के भीतर धनराशि अवमुक्त की जायेगी।