अवैध खनन मामला : पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी और उनके साथी कुदरतदीप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में यहां की पीएमएलए विशेष अदालत ने इस आधार पर आरोप तय किए हैं कि दोनों प्रथम दृष्टया 9.97 करोड़ रुपये के स्रोत का खुलासा करने में विफल रहे हैं। छापेमारी के दौरान उनके पास से करोड़ों की बरामदगी की गई थी।
बचाव पक्ष के वकील ने प्रस्तुत किया था कि छापे के दौरान बरामद की गई राशि हनी की वास्तविक आय थी, जो उसने “वैध स्रोतों” से अर्जित की थी और उसने तर्क दिया था कि यह राशि अपराध की आय नहीं थी।
लेकिन मंगलवार को तय किए गए आरोपों के विस्तृत आदेश (जिसकी प्रति अब उपलब्ध हो गई है) में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश रूपिंदरजीत चहल की अदालत ने कहा कि इस मामले में भूपिंदर हनी के परिसर से एक बड़ी राशि की वसूली की गई है, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने इस स्तर पर अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से कराई गई ई-नीलामी में कुदरतदीप को नवांशहर में मलिकपुर खनन स्थल 4,00,30,980 रुपये प्रति वर्ष और पहली किस्त 1 रुपये की राशि जमा करने पर आवंटित किया गया था। 25 मई, 2017 को उन्हें 98,13,435 की एक अनंतिम आवंटन संख्या जारी की गई थी।