गुरबाणी प्रसारण अधिकार

गुरबाणी प्रसारण अधिकार बादल परिवार के हाथ में नहीं जाने देंगे: सीएम मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबानी के प्रसारण पर बादल परिवार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति देने का आग्रह किया।

राज्यपाल को लिखे पत्र में भगवंत मान ने दुख जताया कि एक राजनीतिक परिवार के स्वामित्व वाले एक विशेष चैनल ने श्री हरमंदिर साहिब से सरब सांझी गुरबानी के प्रसारण पर एकाधिकार कर लिया है और इससे मुनाफा कमा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र गुरुओं की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करने और श्री हरमंदिर साहिब से सरब सांझी गुरबानी का प्रसारण सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए, ‘सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023’ विधानसभा में पेश किया गया था।

उन्होंने कहा कि धारा 125-ए को ‘सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925’ में जोड़ा गया था और राज्य विधानसभा ने इसे भारी बहुमत से पारित किया था।

हालाँकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि विधेयक 26 जून, 2023 को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था, लेकिन आज तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का गला घोंटना है। भगवंत मान ने राज्यपाल को बताया कि उक्त चैनल के साथ एसजीपीसी का समझौता 23 जुलाई 2023 को समाप्त हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राज्यपाल ने विधेयक को तुरंत मंजूरी नहीं दी, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबानी का सीधा प्रसारण देखने से फिर से वंचित हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर में सिखों की धार्मिक भावनाएं गंभीर रूप से आहत होंगी. भगवंत मान ने राज्यपाल से इस विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह किया, ताकि श्री हरमंदिर साहिब से सरब सांझी गुरबाणी का प्रसारण विभिन्न चैनलों और मीडिया के माध्यम से सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

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