राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवारों को 20,000 की वित्तीय सहायता – बलजीत कौर

पंजाब सरकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर परिवारों को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अधिक जानकारी साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार किसी भी तरह की मृत्यु (प्राकृतिक या अन्यथा) के मामले में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि घर में आय का मुख्य स्रोत होने वाली महिला को भी कमाने वाली माना जाएगा और उसका परिवार इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा।

इस योजना के तहत, “परिवार” शब्द में पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियाँ और आश्रित माता-पिता शामिल हैं। यदि किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सहायता उनके आश्रित छोटे भाई-बहन या माता-पिता को प्रदान की जाएगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृतक कमाने वाले की मृत्यु के समय आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वित्तीय सहायता हर मामले में दी जाएगी जहाँ ये शर्तें पूरी होती हैं।

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