जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के निर्देशन में 13 मई को कानूनी साक्षरता और राष्ट्रीय लोक अदालत विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया, जो कि सरकारी हाई स्कूल शारफ में आयोजित किया जाएगा।
इस संगोष्ठी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-नगर-सेक्टर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुमारी एकता उप्पल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को जिला फिरोजपुर, गुरुहरसहाय व जीरा में लगाई जा रही है. इस लोक अदालत में सभी प्रकार के स्वीकृत प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
इसके अलावा उन्होंने इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया कि इस कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आम जनता कैसे लाभ उठा सकती है। संस्था पूर्व मध्यस्थता अवधारणा में सीजेएम ने खुले तौर पर स्कूल के छात्रों के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने स्कूल स्टाफ और छात्रों को संबोधित करते हुए पॉक्सो एक्ट 2012 और महिलाओं को मिलने वाली कानूनी सहायता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
सीजेएम ने छात्रों को मीडिया के शोषण के बारे में भी बताया। इस संगोष्ठी में उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से कानूनी साक्षरता, पीड़ित मुआवजा, स्थायी लोक अदालत के संबंध में मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।