पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जेल में बंद लोकसभा सांसद एवं खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह की याचिका को शुक्रवार को स्थगित कर दिया, जिसमें उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी गई थी, क्योंकि ऐसी संभावना है कि लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सीट खाली हो सकती है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा है कि इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए संसद द्वारा समिति का गठन किया गया है या नहीं। मामले को मंगलवार (25 फरवरी) तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अमृतपाल सिंह के अधिवक्ता ने दलील दी कि संसद में भाग लेने के लिए उनके पास केवल छह दिन बचे हैं, अन्यथा उनकी सीट खाली हो जाएगी और उनकी सदस्यता अयोग्य हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य संसद की बैठक के दिनों में बिना अनुमति के 60 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उनकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। खरडूर साहिब से सांसद अमृतपाल अब तक 46 दिनों से अनुपस्थित हैं, जिससे उनकी सीट खाली होने में केवल 12 दिन और शेष रह गए हैं। निर्दलीय सांसद ने 23 जनवरी को भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें संसद सत्र में भाग लेने और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की अनुमति मांगी गई थी।
अपनी पिछली याचिका में, अमृतपाल सिंह ने तर्क दिया कि उनकी लंबी अनुपस्थिति उनके 19 लाख मतदाताओं को संसद में अपनी बात रखने से रोक रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी नजरबंदी ‘राजनीति से प्रेरित’ थी और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने का इरादा था।
पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले अमृतपाल सिंह मूल रूप से अमृतसर के जल्लू खेड़ा गाँव के निवासी हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में बंद हैं।
पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की मौत के बाद 2022 में पंजाब लौटने से पहले वह दुबई में रहते थे। लौटने के बाद, वह दीप सिद्धू के खालिस्तानी समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख बन गए।
उन्हें मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने और उनके समर्थकों ने 23 फरवरी, 2023 को अजनाला पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया था और अपने एक सहयोगी को छुड़ाने के प्रयास में पुलिस कर्मियों से झड़प की थी, जिसे भड़काऊ और खालिस्तान समर्थक बयान देने के लिए हिरासत में लिया गया था।