पंजाब आवास नीति

भगवंत मान सरकार की बड़ी तैयारी, पंजाब में किफायती आवास नीति जल्द

पंजाब की भगवंत सरकार जल्द ही प्रदेश की जनता को किफायती आवास की सौगात देने जा रही है। आवास और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि निम्न-मध्यम आय और निम्न-आय वाले परिवारों को किफायती आवास प्रदान करने और राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, पंजाब आवास और शहरी विकास विभाग जल्द ही एक नई किफायती आवास नीति लेकर आएगा।

उन्होंने कहा कि नई नीति का मसौदा जनता से सुझाव लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

विभाग ने “पंजाब किफायती आवास नीति-2022” तैयार की है। जनता से सुझाव लेने के लिए मसौदा आधिकारिक वेबसाइट www.puda.gov.in पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इच्छुक लोग 29 अक्टूबर तक लिखित में अपने सुझाव दे सकते हैं।

अरोड़ा ने कहा कि नई नीति में प्लॉटेड कॉलोनी के लिए न्यूनतम क्षेत्र पांच एकड़ और ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम दो एकड़ जमीन तय की गई है। आम आदमी को सस्ती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के लिए बिक्री योग्य क्षेत्र को सामान्य कॉलोनियों में 55 प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। बिक्री योग्य क्षेत्र परियोजना के कुल भूखंड क्षेत्र पर दिया जा रहा था, भले ही कोई भी मास्टर प्लान सड़क इससे गुजर रही हो।

व्यक्तिगत भूखंड धारकों पर बोझ को कम करने के लिए अरोड़ा ने कहा, स्कूलों, औषधालयों और अन्य सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के अनिवार्य प्रावधानों को रोक दिया गया है। सीएलयू, ईडीसी और अन्य शुल्क भी एक सामान्य कॉलोनी के लिए लागू होने वाले 50 प्रतिशत तक कम कर दिए गए थे लेकिन शुल्क में कमी गमाडा क्षेत्र में लागू नहीं होगी।

अधिकतम भूखंड का आकार 150 वर्ग गज और अधिकतम फ्लैट का आकार 90 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया था। निर्माण की लागत कम करने के लिए पार्किंग नियमों में छूट दी जा रही थी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नीति नई चंडीगढ़ में लागू नहीं होगी और एसएएस नगर (मोहाली) में एक नई कॉलोनी के लिए आवश्यक क्षेत्र मास्टर प्लान के अनुसार 25 एकड़ था। पंजाब सरकार की इस पहल से प्रदेश में जल्द ही जनता को अपना आवास मिलने का रास्ता साफ़ होगा।

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