बठिंडा हत्याकांड: पंजाब पुलिस ने मृतक अपराधी ओवरसियर सिंह के दो साथियों को गिरफ्तार किया; दो पिस्तौल बरामद

सनसनीखेज बठिंडा हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए, पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने बठिंडा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में मृतक अपराधी ओवरसियर सिंह उर्फ ​​सतिंदर सिंह उर्फ ​​सत्ती के दो साथियों को क्रॉस-एफआईआर में गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से दो .32 बोर की पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए हैं, सोमवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बठिंडा के गांव बुर्ज गिल निवासी लखविंदर सिंह गिल और बठिंडा के गांव भाई रूपा निवासी अवतार सिंह उर्फ ​​ढिल्लों के रूप में हुई है। यह घटनाक्रम पंजाब पुलिस द्वारा ओवरसियर सिंह उर्फ ​​सतिंदर सिंह उर्फ ​​सत्ती की सनसनीखेज हत्या में शामिल होने के आरोप में गुरप्रीत सेखों गिरोह के चार साथियों को गिरफ्तार करने और उनके कब्जे से एक .32 बोर की पिस्तौल और छह कारतूस बरामद करने के दो दिन बाद हुआ है। जानकारी के अनुसार, बठिंडा के भाई रूपा निवासी हिस्ट्रीशीटर ओवरसियर सिंह की उसके ही गांव में उसके पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 5 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे निजी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि मामले में आगे की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों की भूमिका सामने आई और पुलिस टीमों ने दोनों को बठिंडा के गांव भाई रूपा से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी लखविंदर गिल और अवतार सिंह उर्फ ​​ढिल्लों मृतक ओवरसियर सिंह के साथी हैं और उन्होंने दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई थीं।

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को क्रॉस एफआईआर मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 125 और 351(2) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के अन्तर्गत बठिंडा के फूल पुलिस स्टेशन में दिनांक 05.02.25 को एफ.आई.आर. संख्या 11 दर्ज की गई थी। जबकि, क्रॉस एफ.आई.आर. के भाग के रूप में बी.एन.एस. की धारा 109 को भी जोड़ा गया था।

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