भूस्वामियों को एक बड़ी राहत देते हुए पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट (एच एंड यूडी) विभाग ने 5773 गांवों को ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व भूमि के पंजीकरण से पहले एनओसी प्राप्त करने की छूट दी है।
यह खुलासा करते हुए पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह जनहितैषी फ़ैसला भू-स्वामियों के लिए राहत की तरह काम करेगा और 22 जिलों के 5773 गाँवों में राजस्व संपदा के सुचारू पंजीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
विशेष रूप से, अवैध कॉलोनियों के खतरे को रोकने के लिए, राजस्व विभाग ने हाल के दिनों में विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्ति के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना अनिवार्य कर दिया था। यह निर्णय गांवों की राजस्व भूमि पर भी लागू किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का पंजीकरण कराने से पहले भूस्वामियों के लिए एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया।
गौरतलब है कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (PAPRA) 1995 की धारा (20) (3) में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के प्रावधानों के तहत नियुक्त कोई भी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार सेल डीड या किसी अन्य को पंजीकृत नहीं करेगा। किसी कालोनी में स्थित भूमि अथवा भूखण्ड अथवा भवन के विक्रय सम्बन्धी दस्तावेज जिसके सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया हो।
यह संज्ञान लेते हुए कि भूस्वामियों को पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम (PAPRA) 1995 की धारा (20) (3) के प्रावधानों के कारण अपनी भूमि को पंजीकृत करने में कठिनाई हो रही थी, जिसमें भूमि, भूखंड या बेचने के लिए एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य था। मंत्री ने कहा कि गैर लाइसेंसी कालोनी में स्थित भवन के निर्माण में अब आवास एवं शहरी विकास विभाग ने भूस्वामियों को ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व भूमि के पंजीकरण से पहले एनओसी जारी करने से छूट दे दी है।
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी विकास अजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अधिनियम के बाकी प्रावधान लागू रहेंगे।
छूट प्राप्त ग्रामों का जिलेवार विवरण
अमृतसर (385 गाँव), बठिंडा (94), होशियारपुर (902), जालंधर (359), मनसा (137), एसबीएस नगर (152), लुधियाना (346), तरनतारन (260), मोगा (120), पठानकोट ( 191),
फतेहगढ़ साहिब (268), बरनाला (66), संगरूर (172), मलेरकोटला (69), फाजिल्का (221), कपूरथला (305), श्री मुक्तसर साहिब (118), फरीदकोट (113),
रूपनगर (257), गुरदासपुर (479), पटियाला (507), फिरोजपुर (252)।