1984 दंगा मामला:

1984 दंगा मामला: सीबीआई ने टाइटलर की अग्रिम जमानत का विरोध किया, अदालत 4 अगस्त को आदेश पारित करेगी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पुल बंगश इलाके में हुई हत्याओं के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखने का फैसला किया और आदेश सुनाने के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की।

सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक अमित जिंदल के माध्यम से सीबीआई ने जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि गवाह बहुत साहस दिखाते हुए आगे आए हैं और उन्हें प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सीबीआई ने कहा कि नये गवाहों के बयान के अनुसार प्रथम दृष्टया इसमें जगदीश टाइटलर की भूमिका प्रतीत होती है. सीबीआई ने कहा कि मामले का फैसला योग्यता के आधार पर हुआ है, अब संदेह के आधार पर राहत नहीं मांगी जा सकती।

पीड़ितों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने कहा कि यह देश का पहला ऐसा मामला है जहां तीन बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई और अदालत ने हर बार इसे खारिज कर दिया।

फुल्का ने कहा कि अदालत मामले में योग्यता के आधार पर फैसला करेगी कि अधिकतम मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं, यह मुकदमे का विषय है।

फुल्का ने कहा कि यह सिर्फ 3 सिखों की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि सिखों के नरसंहार से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में दिनदहाड़े 3000 लोगों की हत्या कर दी गई और जिन लोगों ने सिख महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या की, उन्हें सम्मानित किया गया।

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