सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार चुनाव की निगरानी एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज द्वारा की जाएगी। यह निर्णय मेयर कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर लिया गया, जिसमें उन्होंने पिछले चुनाव में हुई धांधली के बारे में चिंता जताई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव की निगरानी एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे, ताकि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके.
मेयर कुलदीप कुमार ने अपनी याचिका में पिछले साल के चुनाव में हुई धांधली का हवाला दिया, जिसमें वोटों की गिनती में अनियमितताएँ पाई गई थीं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेयर घोषित किया था.
कुलदीप कुमार ने गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मतदान करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को नोटिस जारी किया है.
27 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से जवाब मांगेगा और चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे के निर्देश जारी करेगा.
इस प्रकार, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि पिछले विवादों से भी निपटने का एक प्रयास है.